छुईखदान—माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव सुषमा सावंत के मार्गदर्शन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनंदगांव श्री हेमंत रात्रे के नेतृत्व में तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छुईखदान श्री ईशान व्यास के मार्गदर्शन में पीएलवी श्री सनील कुमार द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान मे उपस्थित लोगों को बताया गया कि पहला विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया था जो एचआईवी और 8 सिक्के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महामारी से प्रभावित लोगों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है चिकित्सा अनुसंधान में प्रगति उपचार और रोकथाम तक पहुंच में वृद्धि और वायरस की व्यापक समझ के कारण एचआईवी और एड्स से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है तथा
एचआईवी एक्ट, 2017 के अंतर्गत एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है साथ ही एचआईवी पॉजिटिव होने के कारण किसी व्यक्ति को कम से नहीं निकाला जा सकता है भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है जो पूरे देश में लागू है कि सभी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को नियमित रूप से दवा दिया जा रहा है या नहीं इसे देखना है उन्हें प्रत्येक माह पेंशन के तौर पर आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है ।
पी़.एल.व्ही श्री सनील कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित बहुत सारे योजनाओं जैसे की नालसा (तस्करी और वाणिज्य यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा ) योजना 2015, एसिड हमले के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा )योजना 2016 , इत्यादि के संबंध में जानकारी दिया एवं आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजन किया जाएगा जिसमें राजीनामा योगय के मामले को आपसी राजीनामा तथा भाईचारा से अपने प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण कर सकते हैं जिसमें ना किसी की जीत और ना किसी के हर होती हैं। किसी भी व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सालहा लेनी है तो नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 मे फोन करके जानकारी ले सकते हैं ।
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